आदेश 1 नियम 10 CPC - गलत वादी के नाम से वाद

Order-1 Rule-10 CPC


            आदेश 1 नियम 10 वहां काम आता हैं जब किसी वादी ने वाद पेश किया हैं न्यायलय में और उसने भूल या गलती से गलत व्यक्तियों के नाम उस वाद में जोड़ दिए हैं जो अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है या किसी वादी को जोड़ना आवश्यक है उसके बिना पूर्ण अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उसे जोड़ा नहीं हैं तो ऐसी सदभाव पूर्ण भूल को सुधारने हेतु ऐसे वादी को जोड़ने का आदेश न्यायालय दे सकेगा।     जिसकी पूरी प्रक्रिया आदेश 1 नियम 10 में दे रखी हैं 


                 जहां कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत किया है,या जहाँ यह संदेह पूर्ण है कि क्या वह सही वादी के नाम से संस्थित किया गया है वहां यदि वाद के किसी प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वाद सदभावी भूल से संस्थित किया गया है और विवाद में के वास्तविक विषय के अवधारण के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो,वह ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायगत समझे, वाद के किसी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने या जोड़े जाने का आदेश कर सकेगा


                  न्यायालय पक्षकारो का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा---न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारो में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित रूप तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाय और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिये था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तवर्लित सभी प्रशनो का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णय और निपटारा करने के लिये न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि  से आवश्यक हो, जोड़ दिये जाय।

                  कोई भी व्यक्ति वाद मित्र के बिना वाद लाने वाले वादी के रूप में अथवा उस वादी के जो किसी निर्योग्यता के अधीन है,वाद मित्र के रूप में उसकी सहमति के बिना नहीं जोड़ा जायेगा।

                  जहां प्रतिवादी जोड़ा जाय वहाँ वाद पत्र का संशोधित किया जाना--जहां कोई प्रतिवादी जोड़ा जाता है वहां जब तक न्यायालय अन्यथा निदिष्ट न करे वाद पत्र का इस प्रकार संशोधन किया जायेगा,जैसा आवश्यक हो,और समन की और वादपत्र की संशोधित प्रतियो की तामील नये प्रतिवादी पर,और यदि ठीक समझे तो मूल प्रतिवादी पर की जायेगी।


कार्यवाही के किस चरण में एक व्यक्ति को पक्ष बनाया जा सकता है-

कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि पक्ष बनाने के लिए आवेदन, वाद के किसी विशेष चरण में किया जाना चाहिए, हालांकि देरी, अदालत के लिए यह तय करने के लिए विचार का कारण है कि किसी व्यक्ति को एक आवश्यक पक्ष के रूप में पक्ष बनाना है या नहीं आदेश 1 के नियम 10 का उपनियम (2) प्रावधान करता है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति या संस्था को एक आवश्यक पक्ष के रूप में जोड़ सकता है बदली परिस्थितियों में वाद की कार्यवाही मैं दूसरा आवेदन भी स्वीकार किया जा सकता है।

वाद के लिए आवश्यक और उचित पक्ष कौन हैं?
दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें बाद में पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता है।

आवश्यक पक्ष

एक व्यक्ति एक आवश्यक पक्ष है जब उसकी अनुपस्थिति में बाद में दावा की गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है एक आवश्यक पक्ष वह है जिसके विरुद्ध राहत मांगी गई है और जिसके बिना कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

अदूरी असल और अन्य (2005) 6 एससीसी 233 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो परीक्षण प्रदान किए जो इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए संतुष्ट होने चाहिए कि कौन एक आवश्यक पक्ष है:

1. कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए, 

2. ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। पक्ष को जोड़ना केवल मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए यदि

वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
यदि आवश्यक पक्ष नहीं जोड़ा जाता है, तो क्या होगा?

जब किसी व्यक्ति को बाद में आवश्यक पक्ष के रूप में पक्ष नहीं बनाया जाता है तो कोई डिक्री या आदेश पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक प्रभावी अधिनिर्णय (एडजुडिकेशन) के लिए, जिस पक्ष के खिलाफ राहत मांगी गई है, वह जात नहीं है, इसलिए बाद में कोई प्रभावी डिक्री या आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई प्रभावी डिक्री या आदेश पारित नहीं किया जा

सकता है, तो वाद कभी भी अपने तार्किक अंत तक समाप्त नहीं होगा।

नोट:- किसी व्यक्ति को एक आवश्यक पक्ष बनाने वाली बात केवल यह नहीं है कि उसके पास शामिल कुछ प्रश्नों पर देने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य है; यह केवल उसे एक आवश्यक गवाह बना देगा।

उचित पक्ष

उचित पक्ष में हैं जिनकी उपस्थिति वाद में शामिल मामलों पर पूरी तरह से निर्णय लेने की दृष्टि से आवश्यक हो सकती है।

उक्त शक्ति का प्रयोग दो आधारों में से किसी एक में किया जा सकता है-

1. ऐसे व्यक्ति को या तो वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वह

शामिल नहीं है; या 2. उसकी उपस्थिति के बिना, वाद में शामिल प्रश्न को अंतिम और प्रभावी ढंग से तय नहीं

किया जा सकता है।

एक व्यक्ति को उचित पक्ष के रूप में क्यों जोड़ा जाता है?

एक व्यक्ति को एक उचित पक्ष के रूप में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वाद को अंतिम रूप से और प्रभावी ढंग से तय किया जा सके और भविष्य के मुकदमों से बचा जा सके। यदि किसी पक्ष को एक उचित पक्ष के रूप में पक्ष नहीं बनाया जाता है, तो संभावना है कि परीक्षण के समापन के बाद उक्त व्यक्ति इस शिकायत के साथ नए सिरे से अदालत में जा सकता है कि उसे पिछले बाद मैं पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए तुच्छ और कई मुकदमों से बचने के लिए, अदालत आमतौर पर एक उचित पक्ष के रूप में वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को पक्ष बनाने के लिए एक विस्तृत तरीका प्रदान करती है।

किसी व्यक्ति को बाद का पक्ष बनाने का एकमात्र कारण यह है कि उसे दिए गए बाद में कार्रवाई

के परिणाम से बाध्य किया जा सके। इसलिए, निपटाए जाने वाले प्रश्न को कार्रवाई में एक प्रश्न होना चाहिए, जिसे तब तक प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि व्यक्ति एक पक्ष न हो।